#निर्धारित मानकों के अनुसार ही बढ़ाया गया है टिहरी बांध का संग्रहण जलस्तर
देहरादून। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों को 74.4 लाख सहित भवन एवं अन्य परिसंपत्तियों का भी मुआवजा मिलेगा। सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ पूर्व में हुई ऐतिहासिक बैठक में तय किया गया था कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान न्यायालय की परिधि से बाहर किया जाएगा।
टीएचडीसी अधिकारियों, सचिव सिंचाई उत्तराखंड और जिलाधिकारी टिहरी के बीच हुई बैठकों के बाद तय हुआ कि टीएचडीसी उत्तराखंड सरकार को एक अंडरटेकिंग देगा। जिसमें वह संपाश्र्विक क्षति नीति 2013 के तहत गठित तकनीकी समिति की संरचना के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित आदेश जारी होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में दायर अपनी रिट याचिका को वापस ले लेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और शीघ्र ही उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित आदेश जारी होने के बाद उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को वापस ले लिया जाएगा। पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक के दौरान बताया कि टिहरी बांध परियोजना प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जो मुआवजा राशि तय की गई है वह प्रभावित क्षेत्र के तत्समय बाजारी दरों, सोलेशशियम, एक्सग्रेशिया, ब्याज और विकास लागत को जोड़कर प्रति परिवार 74.4 लाख रूपये आंकी गई है। टीएचडीसी और उत्तराखंड सरकार दोनों की सहमति से तय हुआ है कि बांध प्रभावित 415 परिवारों में से ऐसे सभी परिवारों को पुनर्वास हेतु 74.4 लाख का मुआवजा प्रति परिवार दिया जाएगा जिनके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन मानकों के अनुसार क्षतिग्रस्त भवनों के लिए वर्तमान प्रचलित मूल्य के आधार पर नकद धनराशि भी दी जाएगी। श्री महाराज ने कहा कि यदि प्रभावित परिवार की भूमि की क्षति संपूर्ण भूमि के 50ः से अधिक है तथा भूमि आर. एल. 835 मीटर पर अथवा आर. एल. 835 मीटर से ऊपर स्थित है इस स्थिति में 2 एकड़ विकसित भूमि जनपद हरिद्वार एवं देहरादून आदि स्थानों पर आवंटित की जाएगी। इसके अलावा प्रभावित परिवार को 60,000 रुपए भवन निर्माण सहायता के रूप में दिये जायेंगे। जबकि अन्य परिसंपत्तियों जैसे पशुशाला, वृक्ष, अनाज इत्यादि का भुगतान लोक निर्माण विभाग, बागवानी विभाग वन विभाग के मूल्यांकन मानकों के अनुसार किया जाएगा। सिंचाई मंत्री ने बताया कि यदि प्रभावित परिवारों को भूमि स्वीकार्य नहीं है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार नगद प्रति कर भुगतान किया जाएगा।