कुछ दिनों की कमी को आयु पात्रता के आड़े नहीं आने देना चाहिएः उच्च न्यायालय

Prashan Paheli

नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि निर्धारित आयु योग्यता के लिए कुछ दिनों की कमी एक बुद्धिमान छात्र के लिए नीट जैसी परीक्षा में प्रवेश या परीक्षा देने के लिए एक बाधा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के एक मामले में 2019 में न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक आदेश का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी की वर्तमान पीठ ने आज यह टिप्पणी की।

हालांकि, इसने एक नाबालिग लड़की को नीट परक्षा देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि 2019 के आदेश में कहा गया है कि हम अपनी चिंता दर्ज कराना चाहेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को ऐसे मामलों पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के मामले जिनकी आयु परीक्षा के लिए निर्धारित आयु से कुछ दिन कम है, उन्हें वास्तव में कम आयु का नहीं माना जा सकता है।

मूल रूप से, तंजावुर जिले की नाबालिग लड़की श्री हरिनी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के इस साल नौ अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उसे रविवार 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

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