आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती मास्टर प्लान को लागू करने का दिया आदेश

Prashan Paheli

अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की तीन राजधानियां बनाने संबंधी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार की योजना को झटका देते हुए बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि अमरावती मास्टर प्लान को लागू किया जाए और क्षेत्र में सभी विकास गतिविधियों को जारी रखा जाए। अदालत के इस फैसले से तीन राजधानियों का विचार अनिश्चित प्रतीत हो रहा है, लेकिन वाई एस जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने दावा किया है कि वह इस विचार को नहीं छोड़ेगी। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति और न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमायाजुलु की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि सरकार अमरावती के विकास के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के साथ हस्ताक्षरित समझौते का सम्मान करे और विकास गतिविधियों को शुरू करे।

पीठ ने सरकार को अमरावती में विकास कार्य की प्रगति पर छह महीने में शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। उसने राज्य के लिए तीन राजधानियां बनाने की राज्य सरकार की योजना के विरोध में दायर किसानों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में विभिन्न संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी। अमरावती परिरक्षण समिति के नेताओं ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह लोगों और किसानों की जीत है।

Next Post

घोर परिवारवादियों ने पूर्वांचल को अपने हाल पर छोड़ दिया था, आज इसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है: मोदी

जौनपुर। एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान जारी है तो वहीं दूसरी ओर सातवें चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल के जौनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार तरीके […]

You May Like