महिला ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Prashan Paheli
हरिद्वार: एक विधवा महिला ने कंडक्टर पर शारीरिक शोषण और उसके वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल, लक्सर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वो क्षेत्र में स्थित एक फैक्टरी में काम करती है। फैक्टरी आने-जाने के दौरान बस कंडक्टर का काम करने वाले जुबैर नाम के आरोपित ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद आरोपी उसके साथ निकाह का वादा करके लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोप है कि निकाह की बात करने पर आरोपित कंडक्टर ने उसे इंकार कर दिया। इतना ही नहीं निकाह का दबाव बनाने पर आरोपी ने उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि बीती 26 जुलाई की रात को आरोपित उसके घर आया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। निकाह की बात करने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। महिला ने बताया कि उसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जा रही है।
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