चाईनीज मांझे के क्रय, विक्रय एवं भण्डारण के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

Prashan Paheli

हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार श्री जगदीश लाल ने अवगत कराया कि संज्ञान में आया है कि जनपद में चाईनीज मांझे के उपयोग से व्यक्ति विशेष को अत्यधिक जान-माल की क्षति हो रही हैं, जो कि अत्यंत खेदजनक स्थिति हैं। पूर्व में भी चाईनीज मांझे के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु समय-समय पर आदेश निर्गत किये गये हैं, परन्तु चाईनीज मांझे के लगातार उपयोग से उक्त घटनाओं पर रोकथाम नहीं हो पा रही हैं। चाईनीज मांझे के उपयोग से लगातार बढ़ रही घटनाओं के दृष्टिगत विभिन्न राजनैतिक संगठनों द्वारा विरोध एवं खेद प्रकट किया जा रहा है, यदि शीघ्रतिशीघ्र चाईनीज मांझे के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो आम जनमानस एवं पशु-पक्षियों को गम्भीर असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
यदि किसी थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता द्वारा चाईनीज मांझे का क्रय, विक्रय एवं भण्डारण किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा पुलिस एक्ट में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत अधिक से अधिक जुर्माना वसूला जायेगा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना भुगतने से इंकार किया जाता है, तो उसके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में निवासरत व्यक्ति विशेष से भी अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति विशेषकर अभिभावकगण अपने बच्चों को चाईनीज मांझे का प्रयोग न करनें दे। यदि उक्त आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे।

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