निकाय चुनाव इस तरह से नहीं होने चाहिए जिससे किसी खास पार्टी को फायदा हो: न्यायालय

Prashan Paheli

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने एक दिन पहले यह निर्देश दिया। अदालत का फैसला बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराया गया।

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य के सभी नगर निकायों में मतदान पूरा होने के बाद निगम चुनावों की मतगणना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह नगर निकायों के चुनाव की घोषणा इस तरह से न करे जिससे किसी पार्टी विशेष को लाभ हो।

अदालत ने राज्य और आयोग को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक चरणबद्ध तरीके से राज्य में सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए अस्थायी समय सारिणी का खुलासा करने वाले हलफनामे के रूप में एक योजना प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने एक दिन पहले यह निर्देश दिया। अदालत का फैसला बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराया गया।

भाजपा ने अपनी याचिका में राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव एक ही दिन कराने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि यदि ऐसा संभव न हो तो सभी नगर निकायों के चुनावों की गिनती एक साथ करायी जाए ताकि एक नगर पालिका के नतीजे दूसरे के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकें।

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