देहरादून ।शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट बैठक में राज्य हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 07 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति देने के साथ ही राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी देने के साथ ही उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा इकाइयों के आईपीएचएस मानकीकरण के क्रम में जनपदवार चिकित्सीय इकाइयों को टाईप ए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, टाईप बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, उपजिला चिकित्सा केन्द्र और जिला चिकित्सा केन्द्र के रूप में पांच वर्गो में बांटने का निर्णय लिया गया है। एकल आवास एवं व्यवसायिक भवनों/आवासीय भू उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/नर्सरी स्कूल इत्यादि के विनियमतिकरण हेतु एकल समाधान योजना 24 सितम्बर 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों के विक्रय, निर्माण अथवा विकास कार्य पर लगी हुई रोक को हटाने का निर्णय लिया गया है। श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति देने के साथ ही टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन किया गया एवं उपनल के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय को रखने एवं उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन/व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश-2021 के प्रख्यापन के बाद पट्टेधारकों को फ्री होल्ड कराने की अनुमति दी गई है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन किया गया है जिसमें श्री बंशीधर भगत, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल होंगे। साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2018 में संशोधन किया गया है।
उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2018 के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने एवं एविएशन टरबाइन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर 02 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पति का मुल्यांकन) संशोधन नियमावली-2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बद्रीनाथ एवं बामणी में पेनल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाइम सेटलमेंट द्वारा करने का निर्णय लिया गया है।
मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टेलीफोन सुविधा स्वघोषणा के आधार पर वास्तविक व्यय का भुगतान किए जाने एवं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाने में रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय लिया गया है।
सरकारी परियोजना में निवेशकों, पट्टेधारकों से सम्बन्धित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिये कमेटी बनाये जाने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है एवं केदारनाथ-बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट प्रदान की गई है।
स्टोन क्रेशर, अवैध खनिज भण्डारों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए नियमावली में संशोधन किए जाने एवं स्टोन क्रेशर, प्लान्ट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/अवैध खनन कर्ताओं पर आरोपित दण्डारोपण के लिये नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया है।
लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की अनुमति प्रदान की गई है एवं मा0 उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से सम्बन्धित सेवा नियमावली संशोधन की अनुमति प्रदान की गई है।