धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Prashan Paheli

देहरादून: मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में उत्तराखंड विशेष क्षेत्र पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन अधिनियम 2013 में संशोधन किए जाने को अध्यादेश लाए जाने के लिए अनुमति दी गई।

श्री केदारधाम में कलात्मक कलाकृति ओम मूर्ति को बनाने के लिए एकल स्रोत से कराये जाने के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2013 माह जून में केदारनाथ क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से श्री केदारधाम से तिलवाड़ा तक अवस्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सामग्रियों को हुई क्षति को राहत दिए जाने के लिए द्वितीय किश्त आवंटित किए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया गया। इसे मुख्यमंत्री राहत कोष से आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

मंत्रिमंडल ने जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति का प्रख्यापन किया है। शहरी विकास क्षेत्र में उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक 2022 प्रख्यापित किया गया।

उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन नियमावली 2022 प्रख्यापित की गईं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से अपणी सरकार पोर्टल के अंतर्गत 329 नागरिक सेवाओं तथा डाटा लेख विकसित किए जाने के हेतु मानव संसाधन आवबद्ध किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया। राज्य के 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी से अनाच्छादित गांवों को बीएसएनएल द्वारा 4जी कनेक्टिीविटी से आच्छादित किए जाने को टावर स्थापित करने के लिए 2 हजार वर्ग फीट भूमि निशुल्क आवंटित करने के संबंध में निर्णय लिया गया।

इसी क्रम में एक अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की सेवानियुक्ति के बाद पेंशन दिए जाने हेतु उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2022 लागू किया गया है। उत्तराखंड बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन नियमावली 2022 प्रख्यापित की गई। मंत्रिमंडल ने श्रम विभाग की ओर से दुकान और स्थापन विधेयक 2022 प्रस्तावित किया है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा एक में संशोधन तथा धारा 233 क का अंत:स्थापन के लिए विधेयक प्रस्तावित किया गया है।

गृह विभाग की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली 2022 प्रख्यापित की गई है जिसे मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है। राज्य पोषित कौशल विकास योजना की भुगतान व्यवस्था में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु टीएचटीसी और यूजेवीएनएल के मध्य संयुक्त उपक्रम गठित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित समूह ख सेवा नियमावली 2022 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में अनुमोदित किया है। मंत्रिमंडल ने चंपावत में परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक कार्यालय की स्थापना के लिए निर्णय लिया गया है। यह मुख्यमंत्री की घोषणा का अंग है इस संदर्भ में मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

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