लोकायुक्त नियुक्ति: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया

Prashan Paheli

नैनीताल: उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त की संस्था को सुव्यवस्थित करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने शुक्रवार को उत्तराखंड की राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को एक अतिरिक्त हलफनामे के जरिए यह भी बताने का आदेश दिया है कि उसने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अब तक क्या किया है। शपथ पत्र में संस्थान के गठन से लेकर 31 मार्च 2023 तक हुए व्यय का वर्षवार विवरण प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

एएनआई

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