महिला और बाल कल्याण मंत्री ने तलब की सचिन कुर्वे की मूल पत्रावली

Prashan Paheli
देहरादून: उत्तराखंड माता और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने सचिव कार्मिक को पत्र के माध्यम से खाद्य विभाग के सचिव एवं आयुक्त सचिन कुर्वे की गोपनीय प्रवष्टि से सम्बंधित मूल पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 20 जून 2022 को आयुक्त खाद्य सचिन कुर्वे की ओर से जिलापूर्ति अधिकारी नैनीताल को अनिवार्य अवकाश पर भेजने का आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन कराए बिना दिया जाता है। इसके क्रम में मंत्री रेखा आर्या की ओर से उनसे उस आदेश को निरस्त करने एवं उसका अनुमोदन न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगे के लिए पत्र लिखा जाता है। रेखा आर्य ने बताया कि उक्त पत्र पर सचिव सचिन कुर्वे ने विभागीय मंत्री के निर्देश मानने के बजाय उसी दिन आनन फानन में स्थानांतरण समिति की बैठक अपर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रातः 11 बजे आहूत कर लेते हैं और 22 जून को ही बैठक कर कार्रवाई भी पूरी कर ली जाती है। बैठक के मिनिट्स भी इतनी जल्दी में बनाये जाते हैं कि उस पर 22 जून 2022 की बजाए 22 जून 2019 की तारीख डाल दी जाती है। सभी सम्बन्धित अधिकारियों के इन मिनिट्स पर बिना देखे हस्ताक्षर भी हो जाते हैं और आयुक्त की ओर से 06 जिलापूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश भी निकल जाते हैं। यह आदेश संबंधित जिलाधिकारियों को ईमेल के माध्यम से उसी दिन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच भेज भी दिए जाते हैं। यह सारी कार्रवाई मात्र 1 घण्टा 30 मिनट में पूरी हो जाती है। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जिस स्थानांतरण एक्ट का आयुक्त सचिन कुर्वे की ओर से हवाला दिया जा रहा है। उसे हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह एक्ट इसलिए बनाया था कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के हितों अधिकारों की रक्षा की जा सके।
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