#स्पा में क्रॉस-जेंडर मालिश और दरवाजों में लॉक लगाकर स्पा कराने की अनुमति भी नहीं होगी। इसके अलावा स्पा सेंटर में दरवाजों के अंदर कोई कुंडी नहीं लगाई जाएगी।
नई दिल्ली। स्पा सेंटर के लिए नए नियम लागू किए गए है जिसके तहत अब कोई भी ऐसे ही स्पा सेंटरों में मालिश नहीं करा पाएगा। एक खबर के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने फिर से स्पा सेंटर को खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जी हां, स्पा में अब वहीं लोग मालिश करा सकेंगे जिनके पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या चिकित्सा की डिग्री या डिप्लोमा होगी। इसके अलावा, स्पा में क्रॉस-जेंडर मालिश और दरवाजों में लॉक लगाकर स्पा कराने की अनुमति भी नहीं होगी। इसके अलावा स्पा सेंटर में दरवाजों के अंदर कोई कुंडी नहीं लगाई जाएगी।
स्पा में काम करने के वर्किंग आवर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि, नए नियमों के अनुसार सभी ग्राहकों को अपनी आईडी कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। साथ ही अपना पहचान और मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके अलावा स्पा सेंटर में महिला और पुरूष के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे। बता दें कि इन नियमों को दिल्ली के सभी स्पा सेटंरों पर लागू किए जाएंगे और नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। अगर स्पा सेंटर पर वेश्यावृत्ति का मामला सामने आया तो रोकथाम अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि स्पा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और इन कैमरों की रिकॉर्डिंग तीन महीनों तक की होनी चाहिए।