घर में घुसकर पहले मारपीट फिर की चोरी, तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार
अल्मोड़ा: नगर के एक व्यक्ति के घर में घुसकर तीन युवकों ने उनके साथ मारपीट की और बाद में उनका मोबाइल और पर्स लेकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ पूर्व में भी कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज हैं।
सत्रह सितंबर को अल्मोड़ा निवासी हेम चंद्र जोशी ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि सोलह सितंबर की रात तीन अज्ञात लोग उनके घर पर आए और घर का दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो इन तीन अज्ञात लोगों ने उन्हें धक्का देकर उनका मोबाइल फोन व पर्स छीन लिया और वहां से फरार हो गए। पर्स में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र व कुछ रुपये थे।
उनकी इस तहरीर पर तत्काल तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक दिनेश सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की। पुलिस टीम ने गहन जांच पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज देखी।
इसके बाद सूचना संकलित करते हुए घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी युवकों का पता लगाया और उन्हें करबला ब्राईट इन कार्नर के पास से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 22 वर्षीय अंशुल कुमार पुत्र मनोज कुमार, निवासी भ्यारखोला, 25 वर्षीय अवधेश टम्टा पुत्र राजेश टम्टा, निवासी टम्टा मोहल्ला व 21 वर्षीय आलोक कुमार उर्फ अक्कू पुत्र अशोक कुमार, निवासी नरसिंहबाड़ी अल्मोड़ा शामिल हैं।
आरोपी अंशुल कुमार के कब्जे से लूट का पर्स व वीवो कंपनी का एक मोबाइल बरामद किया है। यह मोबाइल उसने मस्जिद के पास से नेपाली मजदूर से छीना था। दूसरे आरोपी अवधेश टम्टा के कब्जे से रेडमी मोबाईल व दो रुपये तथा तीसरे आरोपी आलोक कुमार उर्फ अक्कू के कब्जे से वीवो कम्पनी का एक मोबाइल व ढाई सौ रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस टीम में धारानौला चौकी प्रभारी दिनेश सिंह परिहार, महिला उप निरीक्षक पूनम रावत, कांस्टेबल नन्दन राम, खुशाल राम व केशव भौत शामिल रहे।
अल्मोड़ा : पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों अपराधी काफी शातिर हैं। अंशुल कुमार के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में धारा 380, 457, 411, 392 तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत सात मुकदमे दर्ज हैं। जबकि अवधेश कुमार के खिलाफ कोतवाली अल्मोड़ा में धारा 380, 457, 411 भादवि के तहत दो मुकदमे और आलोक कुमार उर्फ अक्कू के खिलाफ धारा 380, 457, 411 भादवि के तहत एक मुकदमा पंजीकृत है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अरुण कुमार ने बताया कि उक्त तीनों आरोपी शातिर अपराधी हैं, जो पूर्व में नेपाली व बिहारी मजदूरों से मारपीट कर उनके मोबाइल छीन चुके हैं।