एक सितारा वर्दी पहनने वालों पर रोक लगाने के निर्देश जारी

Prashan Paheli
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस में कंधे पर एक सितारा लगाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके बाद भी बहुत से कर्मचारी इस तरह की वर्दी पहन रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी जिलों के कप्तानों से इसपर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। एक सितारे वाली वर्दी अभी तक प्रोन्नत वेतनमान वाले हेड कांस्टेबल लगाते थे। पुलिस मुख्यालय में आइजी कार्मिक की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में सेवा नियमावली-2018 को संशोधित कर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और अपर उप निरीक्षक नियमावली-2022 में हेड कांस्टेबल (प्रोन्नत वेतनमान) के लिए निर्धारित वर्दी (दोनों कंधों पर एक सितारा, लाल व नीले रंग का रिबन) का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ पुलिसकर्मी (एक सितारा, लाल-नीले रंग का रिबन, लाल बेल्ट व लाल जूता) वर्दी धारण कर रहे हैं। ऐसे प्रशिक्षित हेड कांस्टेबल जिन्होंने मौलिक पद (कांस्टेबल के पद की सेवा मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को हेड कांस्टेबल (प्रोन्नत वेतन) का पदनाम दिया जाएगा। इनके कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष करेंगे।
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