अंकिता केस की सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित

Prashan Paheli

नैनीताल : अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई शनिवार को पूरी हो गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
ऋषिकेश के वंनतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी केस में उसके माताकृपिता द्वारा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने और आरोपियों का नारको टेस्ट कराने की मांग की गई थी। अदालत द्वारा अंकिता के माता पिता से पूछा गया था कि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? और क्यों सीबीआई जांच की जरूरत है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि आरोपी पक्ष द्वारा उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है तथा दो माह बीत जाने के बाद भी एसआईटी द्वारा आरोपियों के खिलाफ न तो चार्जसीट दाखिल की गई और न घटना के ठोस साक्ष्य एसआईटी जुटा सकी है। अंकिता के माताकृपिता का आरोप है कि आरोपी सत्तापक्ष से जुड़े हैं तथा पहुंच वाले लोग हैं। घटना के पहले ही दिन अंकिता जिस कमरे में रहती थी उस पर बुलडोजर चलवा कर साक्ष्य मिटा दिए गए। उन्होंने अधिकारियों के तबादलों पर भी सवाल उठाए थे। वही सरकार द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए एसआईटी जांच पर संतोष जताया गया था तथा सीबीआई जांच की जरूरत से इनकार किया गया था। आज इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है तथा कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है संभावना है कि दो-चार दिन में कोर्ट का फैसला आ आएगा। अंकिता मर्डर केस की जांच एसआईटी करेगी या फिर सीबीआई, यह इसके बाद ही तय होगा।

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