नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एस. सिंघवी ने पवन खेड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने माफी मांगी है और वह एक गलती थी। असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें (पवन खेड़ा) गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। आगे खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया।
बता दें कि खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। बेंच में CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और सरकार की ओर से ASG एश्वर्या भाटी मामले की पैरवी कर रही हैं।