देहरादून: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 में निहित प्राविधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तद्विषयक समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 27 जनवरी 2023 को, 01 अप्रैल 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 30 अप्रैल 2023 को तथा 01 जुलाई, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2023 को विधान सभा निर्वाचक नामावली का सर्वसाधारण की जानकारी हेतु अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है।
उक्तानुसार अलग-अलग अर्हता तिथियों के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित विधान सभा निर्वाचक नामावली निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर मूल निर्वाचक नामावली परिवर्धन विलोपन तथा संशोधनों का पूर्ण विवरण (01 जुलाई, 2023 तक) वेबसाईट में उपलब्ध है। दिनांक 27 जनवरी, 2023 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रति क्षेत्रीय बीएलओ के पास भी उपलब्ध है। इसी प्रकार उक्तानुसार दिनांक 01 जुलाई, 2023 की अर्हता तिथि तक की सम्पूर्ण नामावली (मूल नामावली परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन सूची सहित) जिला निर्वाचन कार्यालयों, निर्वाचक / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।
उक्तानुसार दिनांक 01 जुलाई 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 10 जुलाई, 2023 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली के अनुसार राज्य में निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार है-
सामान्य मतदाता
पुरूष-42,52,118
महिला-39,47,480
तृ0 लिंग-283
योग-81,99,881
सर्विस मतदाता
पुरूष-91,107
महिला-2592
योग-93,699
प्रवासी भारतीय
पुरूष-28
महिला-11
योग-39
ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल अथवा 01 जुलाई 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं करवाया है तो वह फार्म-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अर्ह नागरिक दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, तो ऐसे नागरिक भी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म-6 पर नियमानुसार अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते हैं।
वर्तमान विधान सभा निर्वाचक नामावली को किसी नाम को हटाए जाने के लिए फार्म -7 पर तथा वर्तमान नामावली में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को सही कराने एक ही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पता बदलने या भारत वर्ष के अन्तर्गत किसी भी विधान सभा से किसी दूसरी विधान सभा के अन्तर्गत स्थानान्तरण के लिए, या मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलवाने के लिए अथवा निर्वाचक नामावली में दिव्यांगता श्रेणी फ्लैग करने के लिए फार्म-8 पर आवेदन किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिक फार्म-6क पर आवेदन प्रस्तुत कर, पासपोर्ट में अपने पते के आधार पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवा सकते हैं। कोई भी नागरिक विधान सभा निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए फार्म 6ख में स्वेच्छा के आधार पर अपना आधार आदि विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
उक्तानुसार फार्म-6, 6क, 6ख, 7 एवं 8 (जो भी लागू हो) पर विभागीय वेबसाईट www.voters.eci.gov.in तथा www.nvsp.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इतना ही नहीं कोई भी नागरिक गूगल प्लेस्टोर से अपने स्मार्ट एण्ड्रॉइड / आईओएस मोबाइल फोन पर Voter Helpline App (VHA) डाउनलोड कर ऑनलाईन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के सभी संम्रान्त नागरिकों से अनुरोध है कि उक्तानुसार अंतिम रूप से प्रकाशित विधान सभा निर्वाचक नामावली में अपना तथा अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों का नाम जांच लें और यदि परिवार के किसी अर्ह सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, या किसी सदस्य की मृत्यु हो गयी अथवा अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं या नामावली में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, अथवा आधार प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं तो निर्धारित प्रारूप पर ऑन लाईन अथवा ऑफ लाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफ लाईन आवेदन अपने क्षेत्रीय बीएलओ, या तहसील कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्यालय समय और कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अद्यावधिक बनाए रखने तथा सभी अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवाने के लिए राज्य के सम्मानित नागरिकों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, स्वयं सेवी संगठनों, युवक-महिला मंगल दलों एवं क्षेत्रीय गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों तथा माननीय जन प्रतिनिधियों से अमूल्य सहयोग प्रदान करने का अनुरोध है।