नैनीतालः उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के संदर्भ में बेहद अहम निर्णय लिया है। अब उन राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु पेंशन स्वीकृत होने से पूर्व हो गई थी और उनके आश्रित अभी तक पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
शासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य आंदोलनकारियों के ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पेंशन स्वीकृत होने से पूर्व यानी पेंशन स्वीकृति संबंधी शासनादेश जारी होने से पूर्व हो गयी थी और उनके आश्रितों को सरकार की ओर से जारी पेंशन योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार की ओर से तय किया गया है कि ऐसे राज्य आंदोलनकारियों जिनके आश्रितों को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी अब प्रतिमाह 4500 रुपए पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से चयनित राज्य आंदोलनकारियों को वर्ष 2016 में प्रतिमाह 3100 रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में शासनादेश संख्या-533/बीस-4/2016-3(1)/2009 दिनांक 01.06.2016 जारी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी थी।