डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई
उत्तरकाशी: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तराखंड आबकारी देशी-विदेशी मदिरा, बियर फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली 2001 में दिए गए प्राविधानों का उलंघन करने पर एफ एल-05 डी मोरी दुकान का वर्ष 2020-21 का आवंटन, आवंटी भगवान सिंह नगर के जोखिम पर निरस्त करने के आदेश जारी किए है। जिलाधिकारी ने अनुज्ञापी को भविष्य के लिए बोली ऑफर देने के लिए भी वर्जित किया है तथा अवशेष राजस्व एवं उस पर देय दंडक ब्याज को एक सप्ताह के अंदर जमा कराने के आदेश दिए हैं।
जिसमें निरस्तीकरण के आदेश तक अवशेष राजस्व एवं उस पर ब्याज एवं अनियमितताओं पर प्रशमित धनराशि तथा पुर्नव्यवस्थापन ना होने अथवा पुर्नव्यवस्थापन में राजस्व विचलन में हुए समस्त प्रकार के राजस्व क्षति को जमा कराने का उत्तरदायित्व भगवान सिंह जिला उधमसिंह नगर का होगा।
कोरोनाकाल में 33 दिन तक दुकान बंद होने के प्रतिफल में इस दुकान का मासिक अधिभार घटा दिया गया था, लेकिन अनुज्ञापी द्वारा माह नवम्बर से जनवरी 21 तक निर्धारित अधिभार 52 लाख 43 हजार के सापेक्ष 9 लाख 25 हजार आबकारी मद में जमा किए है।
अवशेष जमा नही कराने पर अनुज्ञापी को आदेश नोटिस भी जारी किए गए थे,जिसकी अनुज्ञापी द्वारा अवहेलना की गई। अनुज्ञापी पर माह नवंबर से वर्तमान तक 43 लाख 18 हजार 877 रुपए के अधिभार की धनराशि देय हो चुकी है। उक्त के अतिरिक्त दुकान पर की गई अनियमितताओं की धनराशि 1 लाख 75 हजार देय है